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Banda News: हत्यारोपी महिला की जमानत खारिज

Thu, 20 Aug 2026 12:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 12:07 AM IST
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Bail denied to woman accused of murder
बांदा। जिला न्यायाधीश अल्पना ने हत्या के मामले में जेल में बंद महिला की जमानत खारिज कर दी। अभियोजन ने बताया कि बीते 21 जून की रात कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव तिंदवारा में संत की हत्या कर दी गई थी। मृतक संत के भाई चिंतामणि ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि रात करीब 1:30 बजे आश्रम में संत (मृतक) की शिष्या रोशनी सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वे छत पर गए, तो संत सच्चिदानंद लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़े थे और रोशनी पास बैठकर रो रही थी। रोशनी ने शुरुआत में कहानी गढ़ी कि दो अज्ञात नकाबपोश लोग कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर भाग गए हैं। संत को तत्काल मेडिकल कॉलेज और फिर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस की विवेचना के दौरान सामने आया कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले थाना अजयगढ़ की रहने वाली रोशनी सिंह हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता है। मंदिर की लगभग एक बीघा की बेशकीमती जमीन को हड़पने की नीयत से रोशनी ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर अपने ही गुरु वृद्ध संत की बेरहमी से हत्या की पूरी साजिश रची थी। सुनवाई के दौरान आरोपी महिला के अधिवक्ता ने दावा किया कि वह निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह केवल पूजा-पाठ में लीन रहने वाली धार्मिक महिला है। मामले में झूठा फंसाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रोशनी सिंह की जमानत खारिज कर दी।
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