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सास की हत्यारोपी बहू की जमानत अर्जी खारिज
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प्रेमी के साथ सास की ईंट से कूंचकर हत्या के आरोपी पुत्रवधू और खेत में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जियां अदालत ने खारिज कर दीं।
तिंदवारी थाना क्षेत्र के माटा गांव में 19 अक्तूबर 2021 को भोला नामक महिला की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। उसके पुत्र सुनील यादव ने अपनी पत्नी (मृतक की बहू) किरन और उसके प्रेमी राजेंद्र के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को दूसरे दिन जेल भेज दिया।
गुरुवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी पुत्रवधू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता का कहना था कि किरन को झूठा फंसाया गया है।
दूसरे प्रकरण में देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 5 दिसंबर 2021 को चाची के साथ खेत गई किशोरी को पकड़कर छेड़छाड़ के आरोपी दुर्विजय की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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तिंदवारी थाना क्षेत्र के माटा गांव में 19 अक्तूबर 2021 को भोला नामक महिला की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। उसके पुत्र सुनील यादव ने अपनी पत्नी (मृतक की बहू) किरन और उसके प्रेमी राजेंद्र के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को दूसरे दिन जेल भेज दिया।
गुरुवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी पुत्रवधू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता का कहना था कि किरन को झूठा फंसाया गया है।
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दूसरे प्रकरण में देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 5 दिसंबर 2021 को चाची के साथ खेत गई किशोरी को पकड़कर छेड़छाड़ के आरोपी दुर्विजय की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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