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प्राधिकरण ने दिया छह दुकानदारों को नोटिस
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बांदा। बलखंडी नाका स्थित आर्य समाज मंदिर की जमीन पर बगैर नक्शा स्वीकृति के छह दुकानों का निर्माण करा लेने पर बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने नोटिस जारी की है। दुकानों के शटर पर भी इसे चस्पा किया गया है।
प्राधिकरण ने नोटिस में कहा है कि वर्ष 2014 में छह दुकानों का निर्माण कराया गया है। कहा है कि दायर वाद के दौरान निर्माणकर्ता ने कंपाउंडिंग कराने के लिए मानचित्र के साथ हलफनामा दिया था। प्राधिकरण ने अवैध भू-भाग को शामिल न करने पर आपत्ति की थी।
इस पर निर्माणकर्ता ने हलफनामा दिया कि वह अवैध निर्माण स्वत: गिरा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और फेसिंग का काम शुरू करा दिया। इस पर प्राधिकरण ने 11 जुलाई 2017 को पुन: नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा, पर इसका जवाब नहीं मिला। अब शनिवार को प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा है। वरना प्राधिकरण इसे खुद हटवाकर इस पर आने वाला खर्च वसूलेगा।
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प्राधिकरण ने नोटिस में कहा है कि वर्ष 2014 में छह दुकानों का निर्माण कराया गया है। कहा है कि दायर वाद के दौरान निर्माणकर्ता ने कंपाउंडिंग कराने के लिए मानचित्र के साथ हलफनामा दिया था। प्राधिकरण ने अवैध भू-भाग को शामिल न करने पर आपत्ति की थी।
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इस पर निर्माणकर्ता ने हलफनामा दिया कि वह अवैध निर्माण स्वत: गिरा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और फेसिंग का काम शुरू करा दिया। इस पर प्राधिकरण ने 11 जुलाई 2017 को पुन: नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने को कहा, पर इसका जवाब नहीं मिला। अब शनिवार को प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा कर 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा है। वरना प्राधिकरण इसे खुद हटवाकर इस पर आने वाला खर्च वसूलेगा।
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