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Banda News: अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास बने सीमेंट गोदाम की अपील खारिज

Thu, 08 Oct 2026 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:30 PM IST
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Appeal against illegal construction and a cement warehouse built without an approved plan dismissed
बांदा। चित्रकूटधाम मंडल के आयुक्त अजीत कुमार की अदालत ने सर्वोदय नगर, चिल्ला रोड स्थित अवैध निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति संचालित सीमेंट गोदाम के मामले में बांदा विकास प्राधिकरण (बीडीए) के ध्वस्तीकरण व सीलिंग आदेश को बरकरार रखा है। श्यामबाबू शिवहरे की अपील खारिज कर दी गई। बीडीए ने 1900 वर्गफीट में बिना नक्शा पास कराए भूतल पर संचालित सीमेंट गोदाम और प्रथम तल के आवासीय उपयोग के खिलाफ नोटिस जारी किया था। सचिव के तीन दिसंबर 2025 के आदेश के खिलाफ श्यामबाबू ने अपील की थी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निर्माण 2015 में बैनामा लेने के समय का है और तब क्षेत्र बीडीए सीमा में नहीं था। 2020 में यह नगर पालिका बांदा के वार्ड 31 (सर्वोदय नगर) में शामिल हुआ। यह भी कहा कि सीमेंट का रखरखाव प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में नहीं आता और शिकायतकर्ता व मोहल्ले वालों से समझौता हो चुका है। संवाद
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