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मिलावट खोरी में पांच व्यापारियों पर 60 हजार जुर्माना
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बांदा। अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने मिलावट, पैकिंग और लेवलिंग में खामियां के पांच मामलों में व्यापारियों को 60 हजार रुपये जुर्माना किया है।
एक माह के अंदर जुर्माना अदा न करने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को आरसी जारी कर वसूली के आदेश दिए हैं। विभाग ने मिलावट मिलने पर तीन व्यापारियों के विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर किया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेश व सर्वेश ने खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर पांच व्यापारियों के विरुद्ध जनवरी में वाद दायर किया था।
मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला मजिस्ट्रेट उमाकांत त्रिपाठी ने प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर अर्दली बाजार निवासी शंकर लाल के घी और सब्जी मंडी के अनिल गुप्ता के यहां की मूंग दाल में मिलावट मिलने पर 10-10 हजार रुपये और तिंदवारी के शंकर बाजार निवासी शिवकरन गुप्ता के खोया में मिलावट पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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इसी तरह बबेरू के पतवन निवासी मनीष कुमार के पैक काजू में पैकिंग व लेवलिंग सही न पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना किया है।
इसके अलावा प्रयोगशाला से प्राप्त दूध, मिठाई, रिफाइंड आयल, बेसन में मिलावट की रिपोर्ट के आधार पर व्यापारियों के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया है।
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एक माह के अंदर जुर्माना अदा न करने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को आरसी जारी कर वसूली के आदेश दिए हैं। विभाग ने मिलावट मिलने पर तीन व्यापारियों के विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर किया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेश व सर्वेश ने खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर पांच व्यापारियों के विरुद्ध जनवरी में वाद दायर किया था।
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मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला मजिस्ट्रेट उमाकांत त्रिपाठी ने प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट व गवाहों के बयानों के आधार पर अर्दली बाजार निवासी शंकर लाल के घी और सब्जी मंडी के अनिल गुप्ता के यहां की मूंग दाल में मिलावट मिलने पर 10-10 हजार रुपये और तिंदवारी के शंकर बाजार निवासी शिवकरन गुप्ता के खोया में मिलावट पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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इसी तरह बबेरू के पतवन निवासी मनीष कुमार के पैक काजू में पैकिंग व लेवलिंग सही न पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना किया है।
इसके अलावा प्रयोगशाला से प्राप्त दूध, मिठाई, रिफाइंड आयल, बेसन में मिलावट की रिपोर्ट के आधार पर व्यापारियों के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया है।