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चेक बाउंस पर 30 हजार जुर्माना
Updated Sat, 02 Dec 2017 12:58 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। चेक बाउंस होने के एक मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी विधि शिक्षक पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया। शिक्षक ने यह जुर्माना जमा कर दिया। शहर के गूलरनाका निवासी अनुराग कुमार चंदेरिया ने न्यायालय में वाद दायर किया था। बताया कि वह भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय गिरवां में एलएलबी का छात्र था।
जून 2014 को पंचम सेमेस्टर की फीस 21 हजार रुपये जमा करने के लिए शिक्षक नसीम हैदर को दी थी। लेकिन फीस जमा न होने पर वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। शिक्षक ने उसे सेंट्रल बैंक का चेक दिया जो बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने आरोपी शिक्षक पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया। यह अदा न करने पर तीन माह का कारावास भुगतना होगा। जुर्माने का सारा पैसा पीड़ित को दिया जाएगा।
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बांदा। चेक बाउंस होने के एक मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी विधि शिक्षक पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया। शिक्षक ने यह जुर्माना जमा कर दिया। शहर के गूलरनाका निवासी अनुराग कुमार चंदेरिया ने न्यायालय में वाद दायर किया था। बताया कि वह भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय गिरवां में एलएलबी का छात्र था।
जून 2014 को पंचम सेमेस्टर की फीस 21 हजार रुपये जमा करने के लिए शिक्षक नसीम हैदर को दी थी। लेकिन फीस जमा न होने पर वह परीक्षा में नहीं बैठ सका। शिक्षक ने उसे सेंट्रल बैंक का चेक दिया जो बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने आरोपी शिक्षक पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया। यह अदा न करने पर तीन माह का कारावास भुगतना होगा। जुर्माने का सारा पैसा पीड़ित को दिया जाएगा।
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