फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   13 for the first time in judicial history

न्यायिक इतिहास में पहली बार 13 को उम्रकैद

Thu, 30 Jun 2022 11:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 11:40 PM IST
विज्ञापन
13 for the first time in judicial history
न्यायिक इतिहास में पहली बार 13 को उम्रकैद
विज्ञापन

बांदा। एसटीएफ कमांडो की सामूहिक हत्या में अदालत का फैसला ऐतिहासिक रहा। शायद यह पहली बार है जब जनपद में किसी केस में एक साथ 13 अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जानकारों का कहना है कि यहां किसी भी आपराधिक मुकदमे में अधिकतम छह लोगों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वालों में शामिल देवशरण पटेल दस्यु सरगना ठोकिया का सगा मामा बताया गया है।
एसटीएफ कमांडो की सामूहिक हत्या केस की करीब 14 वर्ष 11 माह तक पांच जजों ने सुनवाई की। इनमें क्रमश: हरिनाथ पांडेय, नरेंद्र झा, श्रीकृष्ण यादव, हरेंद्र और अंतिम जज नुपुर शामिल हैं। इस केस में अभियोजन की ओर से पैरवी करते रहे पूर्व विशेष लोक अभियोजक और वर्तमान में एडीजीसी प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस घटना की तीन अलग-अलग हुई एफआईआर में पुलिस के तीन विवेचक शामिल रहे।
विज्ञापन

अभियोजन ने मांगी थी सभी को सजा-ए-मौत
बांदा। ठोकिया और उसके गिरोह ने जिन छह एसटीएफ कमांडो की सामूहिक हत्या की थी वह सब युवा उम्र के थे। कुछ अविवाहित भी थे। अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध इन हत्यारों को अदालत से सजा-ए-मौत की मांग की थी। लेकिन अदालत ने उम्र कैद की ही सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

151 पेज के अपने आदेश में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (राकेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) का हवाला देकर कहा कि हत्या जैसे मामले में जहां पर साक्षी के साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध हैं वहां आयुध (शस्त्र) की बरामदगी न होना अभियोजन दलीलों को कमजोर नहीं कर सकतीं। दोषियों के अधिवक्ताओं की दलील थी कि अभियुक्तों के पास से कोई शस्त्र बरामद नहीं हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed