फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Three years imprisonment for accused of dalit harassment

दलित उत्पीड़न के अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद

Thu, 15 Sep 2022 11:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for accused of dalit harassment
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी विनोद कुमार पंचम ने दलित उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह ने बताया कि 18 जनवरी 2012 को न्यायालय के आदेश पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि एक जनवरी 2012 की शाम को ग्राम गणेशपुर निवासी राधेश्याम घर में घुस आया और जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के बाद दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायाधीश विनोद कुमार पंचम ने राधेश्याम को दलित को जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed