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Balrampur News: मारपीट के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
Sat, 29 Nov 2025 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sat, 29 Nov 2025 11:18 PM IST
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बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जानजाति/अपर सत्र न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने शनिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान जाति सूचक गाली व मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए तीन को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों पर 10,000-10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हरैया क्षेत्र के ग्राम चौधरीडीह निवासी कुन्ना देवी ने आठ अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के ही राम अचल यादव, लक्ष्मन यादव व छोटेलाल ने घर में घुसकर जाति सूचक गाली दी और पिटाई की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, विवेचना के बाद न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलालों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राम अचल यादव, लक्ष्मण यादव व छोटेलाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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हरैया क्षेत्र के ग्राम चौधरीडीह निवासी कुन्ना देवी ने आठ अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के ही राम अचल यादव, लक्ष्मन यादव व छोटेलाल ने घर में घुसकर जाति सूचक गाली दी और पिटाई की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, विवेचना के बाद न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलालों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राम अचल यादव, लक्ष्मण यादव व छोटेलाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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