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Balrampur News: नहीं होगी परेशानी, प्रत्याशियों को घर बैठे मिलेगी अनुमति
Fri, 12 Apr 2024 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 12 Apr 2024 11:59 PM IST
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बलरामपुर। लाेकसभा चुनाव में रैली व जनसभा आदि की अनुमति पाने के लिए प्रत्याशियों को दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगी। उन्हें घर बैठे इसकी अनुमति मिलेगी। इसके लिए उन्हें बस आयोजन से 48 घंटे पहले ऑन लाइन आवेदन करना होगा। इससे प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को चुनावी कार्य छोड़ कर निर्वाचन कार्यालय का चक्कर काटने की परेशानी से पूरी तरह छुटकारा मिल सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अरविंद सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए एक सुविधा पोर्टल - मोबाइल एप विकसित किया है। इसके माध्यम से प्रत्याशी व राजनीतिक दल ऑनलाइन आवेदन कर जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग एवं अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की अनुमति के लिए प्रत्याशी को आरओ व डीईओ को निर्धारित प्रोफार्मा में सुविधा पोर्टल पर अथवा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिंक https//suvidha.eci.gov.in/pc/public/login के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बिना अनुमति के आयोजन किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी व राजनीतिक दल के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई तय होगी। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए जिले में आने वाले राजनीतिक दलों से जुड़े स्टार प्रचारकाें के आने व चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी करने की अनुमति लेना भी जरूरी होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अरविंद सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए एक सुविधा पोर्टल - मोबाइल एप विकसित किया है। इसके माध्यम से प्रत्याशी व राजनीतिक दल ऑनलाइन आवेदन कर जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग एवं अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की अनुमति के लिए प्रत्याशी को आरओ व डीईओ को निर्धारित प्रोफार्मा में सुविधा पोर्टल पर अथवा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिंक https//suvidha.eci.gov.in/pc/public/login के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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बिना अनुमति के आयोजन किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी व राजनीतिक दल के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कड़ी कार्रवाई तय होगी। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए जिले में आने वाले राजनीतिक दलों से जुड़े स्टार प्रचारकाें के आने व चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी करने की अनुमति लेना भी जरूरी होगा।
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