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Balrampur News: पत्नी को सात हजार रुपये महीना मिलेगा गुजारा भत्ता
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बलरामपुर। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय विनोद कुमार बर्नवाल ने शनिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान पत्नी को सात हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने पति को पुराना भुगतान भी देने का आदेश दिया है।
देहात क्षेत्र के ग्राम जबदहा निवासी स्वाति ने मार्च 2022 में न्यायालय में गुजारा भत्ता दिए जाने का वाद दायर किया था। बताया कि वर्ष 2020 में मेरी शादी अरुण कुमार मिश्र के साथ हुई थी। दोनों के बीच में विवाद होने पर अलग हो गए। प्रधान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अरुण कुमार मिश्र को आदेश दिया कि अपनी पत्नी स्वाति को प्रतिमाह सात हजार रुपये गुजारा भत्ता दें। अरुण कुमार को न्यायाधीश ने पुराना भुगतान भी छह माह में देने का आदेश जारी किया है। (संवाद)
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देहात क्षेत्र के ग्राम जबदहा निवासी स्वाति ने मार्च 2022 में न्यायालय में गुजारा भत्ता दिए जाने का वाद दायर किया था। बताया कि वर्ष 2020 में मेरी शादी अरुण कुमार मिश्र के साथ हुई थी। दोनों के बीच में विवाद होने पर अलग हो गए। प्रधान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अरुण कुमार मिश्र को आदेश दिया कि अपनी पत्नी स्वाति को प्रतिमाह सात हजार रुपये गुजारा भत्ता दें। अरुण कुमार को न्यायाधीश ने पुराना भुगतान भी छह माह में देने का आदेश जारी किया है। (संवाद)
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