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Balrampur News: मुफ्त में लड़े जाएंगे 26 बंदियों के मुकदमे
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जिला कारागार में बंदियों से जानकारी लेते प्राधिकरण सचिव अतुल कुमार नायक। स्रोत विभाग
बलरामपुर। जिला कारागार में शनिवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर 26 बंदियों को मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त में अधिवक्ताओं की व्यवस्था कराई गई है। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्कर्ष चतुर्वेदी के सुझाव पर जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को जानकारी दी गई।
सिविल जज सीनियर डिवीजन/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतुल कुमार नायक ने शनिवार को जिला कारागार का निरीक्षण करके विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जिला कारागार में लीगल क्लीनिक का आयोजन किया जा रहा है। जिला कारागार में छोटे अपराधों, वृद्ध व गंभीर रूप से बीमार निरुद्ध बंदियों को विधिक साक्षरता के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया।
महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों को दूध व मानक के अनुसार पौष्टिक भोजन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं। मुफ्त में अधिवक्ताओं को मुहैया कराने, नियमित रूप से बंदियों को दवा मुहैया कराने व परिजनों से विधि अनुसार मुलाकात कराने के बारे में सुझाव दिया। सचिव ने बंदियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए कहा कि विधिक अधिकार का हनन न हो।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बंदियों को विधिक सहायता व साक्षरता प्रदान की जाती है। निरीक्षण के दौरान सचिव ने आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को मुकदमे लड़ने के लिए मुफ्त में अधिवक्ता की व्यवस्था कराई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर अभय यादव व वार्डेन आदि मौजूद रहे।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतुल कुमार नायक ने शनिवार को जिला कारागार का निरीक्षण करके विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जिला कारागार में लीगल क्लीनिक का आयोजन किया जा रहा है। जिला कारागार में छोटे अपराधों, वृद्ध व गंभीर रूप से बीमार निरुद्ध बंदियों को विधिक साक्षरता के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया।
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महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों को दूध व मानक के अनुसार पौष्टिक भोजन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं। मुफ्त में अधिवक्ताओं को मुहैया कराने, नियमित रूप से बंदियों को दवा मुहैया कराने व परिजनों से विधि अनुसार मुलाकात कराने के बारे में सुझाव दिया। सचिव ने बंदियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए कहा कि विधिक अधिकार का हनन न हो।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बंदियों को विधिक सहायता व साक्षरता प्रदान की जाती है। निरीक्षण के दौरान सचिव ने आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को मुकदमे लड़ने के लिए मुफ्त में अधिवक्ता की व्यवस्था कराई। निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर अभय यादव व वार्डेन आदि मौजूद रहे।