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Balrampur News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को दस साल का कारावास

Wed, 02 Aug 2023 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 02 Aug 2023 11:24 PM IST
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ten years imprisonment for the culprit of poxo act
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग को अगवा करने का दोषी मानते हुए दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 22 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पवन कुमार वर्मा व पुलिस मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी केके यादव ने बताया कि 30 अप्रैल 2013 को एक व्यक्ति ने गौरा चौराहा थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि नाबालिग लड़की को गांव के ही अजय व विजय कुमार बहला-फुसला कर 25 अप्रैल भगा ले गए। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की और लड़की को बरामद किया।
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पीड़िता का बयान व चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने अजय को घटना का दोषी मानते हुए दस साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को ढाई साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में विजय कुमार को दोष मुक्त कर दिया है।
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