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जानलेवा हमले के अभियुक्त को सात वर्ष की कैद
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बलरामपुर। वर्ष 2017 में रंजिश के चलते धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के अभियुक्त को न्यायालय ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 में देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हांसडीह शंकरपुर निवासी राम बिहारी यादव ने गांव के ही छेदी यादव के खिलाफ पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने छेदी यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम महेंद्र पाल सिंह ने छेदी यादव को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 में देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हांसडीह शंकरपुर निवासी राम बिहारी यादव ने गांव के ही छेदी यादव के खिलाफ पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने छेदी यादव के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम महेंद्र पाल सिंह ने छेदी यादव को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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