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नवीनीकरण न कराने वाले अस्पतालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
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बलरामपुर। सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह ने जिले के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम व क्लीनिक व पैथालॉजी केंद्र संचालकों को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक हरहाल में पंजीकरण व नवीनीकरण करा लें। बिना पंजीकरण व नवीनीकरण के संचालन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ ने बताया कि जिले में संचालित नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी केंद्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ वेबसाइट पर 30 अप्रैल तक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था। सभी संचालक 31 जुलाई तक हर हाल में पंजीकरण व नवीनीकरण करा लें।
निर्धारित तिथि के बाद औचक निरीक्षण में पंजीकरण व नवीनीकरण न पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण व नवीनीकरण के संबंध में समस्या निराकरण के लिए नोडल अधिकारी डॉ. कमाल अशरफ व पटल सहायक अनुराग श्रीवास्तव से संपर्क कर सकते हैं।
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सीएमओ ने बताया कि जिले में संचालित नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालॉजी केंद्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ वेबसाइट पर 30 अप्रैल तक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था। सभी संचालक 31 जुलाई तक हर हाल में पंजीकरण व नवीनीकरण करा लें।
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निर्धारित तिथि के बाद औचक निरीक्षण में पंजीकरण व नवीनीकरण न पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण व नवीनीकरण के संबंध में समस्या निराकरण के लिए नोडल अधिकारी डॉ. कमाल अशरफ व पटल सहायक अनुराग श्रीवास्तव से संपर्क कर सकते हैं।
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