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Balrampur News: शहर व गांवों की गलियों तक लोक अदालत का प्रचार

Mon, 08 Dec 2025 11:01 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Dec 2025 11:01 PM IST
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Publicity of Lok Adalat in the streets of cities and villages
बलरामपुर के दीवानी न्यायालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते जिला जज ।-स्रो
बलरामपुर। शहर व गांवों की गलियों में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का वाहनों से प्रचार-प्रसार शुरू हो गया है। न्याय चला निर्धन के द्वार वाहन रैली को जिला न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उत्कर्ष चतुर्वेदी ने सोमवार को दीवानी न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने वाहन रैली में शामिल होकर लोगों को जागरूक किया।
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जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत सुलह-समझौते का सशक्त माध्यम है। सभी लोग अपने वादों को सुलह के आधार पर निस्तारित कराएं। छोटे फौजदारी मामलों में अपना जुर्म स्वीकार करके मुकदमे खत्म करा सकते हैं। न्याय चला निर्धन के द्वार उद्देश्य अपनाकर प्रचार वाहन से गरीबों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। विधिक जानकारी देने के साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह से निस्तारित होने वाले वादों के बारे में वाहन रैली के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अतुल कुमार नायक ने न्यायिक व अन्य विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया। इस दौरान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सुमित प्रेमी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूप पांडेय, सिविल जज सीनियर डिवीजन यशपाल वर्मा, सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय राहुल आनंद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात दुबे, नीरू आनंद, रनू गौतम, मेघाली सिंह, प्रज्ञा पांडेय, एलडीएम अमित कुमार, पैनल अधिवक्ता, स्थायी लोक अदालत व बैंक कर्मी आदि मौजूद रहे।
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यह मुकदमे होंगे निस्तारित
राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जल व सर्विस से संबंधित मामले सुलह के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे। राजस्व व सिविल वादों के साथ प्री-लिटिगेशन मामले भी लोक अदालत में सुनवाई करके निस्तारित कराए जाएंगे।
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