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पेंडिंग मामलों का सुलह समझौते से होगा निस्तारण

Tue, 08 Dec 2020 09:05 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Dec 2020 09:05 PM IST
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Pending matters will be settled by reconciliation agreement
बलरामपुर। आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोग अदालत लगाई जाएगी।
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लोक अदालत में पुराने व पेंडिंग पड़े मुकदमों का भी निस्तारण होगा। जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शेषमणि के आदेश पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशीष पांडेय ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौतों के आधार पर वैवाहिक, भरण पोषण, राजस्व व अन्य सिविल जैसे मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्मानीय, 138 एनआई एक्ट, मोटर यान दावा, स्टांप, चकबंदी, ऋण वसूली जैसे मामले भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9452598774 पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर पर स्थित हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।
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