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अधिकतम चार सेटों में दाखिल होंगे नामांकन पत्र
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अधिकतम चार सेटों में दाखिल होंगे नामांकन पत्र
जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के पर्चों की हो रही बिक्री
सामान्य को 10 हजार व आरक्षित वर्ग को देनी होगी 5 हजार की जमानत
फोटो-4
संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के पर्चों की बिक्री कलेक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 27 में की जा रही है। दोनों सीटों पर अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग को 1500 रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेेदारों को 750 रुपये में नामांकन पत्र मिलेंगे। चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सीटों पर सामान्य वर्ग के दावेदारों को 10 हजार रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेदारों को 5 हजार रुपये की जमानत धनराशि देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने शुक्रवार को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराने की प्रक्रिया नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ शुरु कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 27 में 25 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। अध्यक्ष जिला पंचायत का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार हो सकता है। आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति यदि अनारक्षित वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुआ है तो वह भी जिला पंचायत के आरक्षित पद पर उम्मीदवार हो सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर लड़ने वाले सामान्य वर्ग के दावेेदार को 1500 रुपये में और आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला दावेदार को 750 रुपये में नामांकन पत्र मिलेगा। जमानत धनराशि के रुप में सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 5000 रुपये जमा करने होंगे। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन उससे जमानत धनराशि सिर्फ एक पर ली जाएगी। उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटो नामांकन पत्र पर लगाना होगा। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र में देना होगा। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का घोषणा पत्र भी नामांकन पत्र में लगाना होगा। सभी प्रत्याशियों को जमानत धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम चार लाख रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई जिसके खर्च का लेखाजोखा उम्मीदवार को देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जिले के 40 जिला पंचायत सदस्यों को अपने मतदान से चुनाव करना है। 26 जून को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और उसी दिन जांच भी की जाएगी। 29 जून को नाम वापसी के बाद तीन जुलाई को मतदान और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी।
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जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के पर्चों की हो रही बिक्री
सामान्य को 10 हजार व आरक्षित वर्ग को देनी होगी 5 हजार की जमानत
फोटो-4
संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के पर्चों की बिक्री कलेक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 27 में की जा रही है। दोनों सीटों पर अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। सामान्य वर्ग को 1500 रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेेदारों को 750 रुपये में नामांकन पत्र मिलेंगे। चुनाव लड़ने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सीटों पर सामान्य वर्ग के दावेदारों को 10 हजार रुपये और आरक्षित वर्ग के दावेदारों को 5 हजार रुपये की जमानत धनराशि देनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम श्रुति ने शुक्रवार को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराने की प्रक्रिया नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ शुरु कर दी गई है। कलेक्ट्रेट के न्यायालय कक्ष संख्या 27 में 25 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। अध्यक्ष जिला पंचायत का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार हो सकता है। आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति यदि अनारक्षित वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित हुआ है तो वह भी जिला पंचायत के आरक्षित पद पर उम्मीदवार हो सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर लड़ने वाले सामान्य वर्ग के दावेेदार को 1500 रुपये में और आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला दावेदार को 750 रुपये में नामांकन पत्र मिलेगा। जमानत धनराशि के रुप में सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 5000 रुपये जमा करने होंगे। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन उससे जमानत धनराशि सिर्फ एक पर ली जाएगी। उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटो नामांकन पत्र पर लगाना होगा। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र नामांकन पत्र में देना होगा। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का घोषणा पत्र भी नामांकन पत्र में लगाना होगा। सभी प्रत्याशियों को जमानत धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम चार लाख रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई जिसके खर्च का लेखाजोखा उम्मीदवार को देना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जिले के 40 जिला पंचायत सदस्यों को अपने मतदान से चुनाव करना है। 26 जून को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और उसी दिन जांच भी की जाएगी। 29 जून को नाम वापसी के बाद तीन जुलाई को मतदान और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी।
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