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अल्पसंख्यक कारोबारियों को मिलेगा 20 लाख तक ऋण.

Sat, 30 May 2020 09:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2020 09:51 PM IST
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Minority businessmen will get loans up to 20 lakhs
बलरामपुर। अल्पसंख्यकों को कारोबार के माध्यम से किस्मत चमकाने के लिए शासन ने एक से 20 लाख रुपये तक ऋण पाने का सुनहरा मौका दिया है। विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में एक जून 2020 तक योजना का लाभ पाने के लिए अल्पसंख्यक कारोबारियों को आवेदन करना होगा। निर्धारित समय तक आवेदन करने वालों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि टर्म ऋण योजना से मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभान्वित किया जा रहा है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड, टेक्निकल ट्रेडर्स, बिजनेस, आर्टीजन व ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर परियोजनाओं पर एक से 20 लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। ऋण की वापसी पांच वर्ष में 20 समान तिमाही किस्तों में की जाएगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएएफसी की तरफ से दिया जाएगा।
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परियोजना पर पांच-पांच प्रतिशत यूपीएमएफडीसी व लाभार्थी की तरफ से लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ ही परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 89 हजार रुपये होनी चाहिए तभी योजना में आवेदन के बाद शामिल किया जाएगा। विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के कार्यालय में एक जून की शाम पांच बजे तक आय, निवास, आयु व शैक्षिक प्रमाणपत्रों के साथ 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र लगाकर आवेदन जमा करना होगा।
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