फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   lock down case

निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1547 होम क्वारंटीन पर केस

Mon, 18 May 2020 10:15 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 10:15 PM IST
विज्ञापन
lock down case
बलरामपुर। जिले के सभी 13 थानों की पुलिस ने एक ही दिन में निर्देश का उल्लंघन करने केे आरोप में 1547 होम क्वारंटीन पर केस दर्ज किया है। डीएम कृष्णा करुणेश व एसपी देवरंजन वर्मा ने बाहर से आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

एसपी ने बताया कि होम क्वारंटीन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिले के 13 थानों में 1547 प्रवासियों के खिलाफ महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मौजूदा समय में गैर राज्यों से भारी संख्या में जिले के प्रवासी आ रहे हैं।
विज्ञापन

लगातार इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि बहुत से लोग जिनको कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए होम क्वारंटीन किया गया है और मेडिकल टीम की तरफ से निर्देश दिया गया है कि घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें लेेकिन लोग घरों में न रहकर इधर उधर घूमते पाए जा रहे है। ऐसे लोगों के इस तरह की गतिविधियों के कारण कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

होम क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर जिले के सभी 13 थानों में 1547 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले की छानबीन कराई जा रही है। डीएम ने होम क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को चेतावनी दी है कि वह लोग प्रशासन के रडार पर है। प्रशासन उनके पड़ोसियों से भी गोपनीय सूचनाएं एकत्र कर रही है। होम क्वारंटीन लोगों को दिशा निर्देशों का उल्लंघन पर करने पर बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed