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विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को 30 लाख तक ऋण.
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बलरामपुर। विदेश में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 30 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। स्वदेश में शिक्षा पाने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को एक से 20 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। शासन ने इन ऋण योजनाओं को अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को तीन प्रतिशत ब्याज के साथ पांच वर्ष के कोर्स के लिए ऋण दिया जाएगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को एक जून तक हर हाल में आवेदन करना होगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि शिक्षा सत्र 2020-21 में शासन स्तर से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को देश व विदेश में पढ़ने के लिए चार व तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करने की योजना संचालित की जा रही है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। विदेश में शिक्षा पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पांच वर्षीय कोर्स के लिए तीन प्रतिशत ब्याज पर 30 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
एक जून तक आवेदन करने वाले को ही लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र का 98 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र का एक लाख 20 हजार रुपये वार्षिक आय का प्रमाणपत्र आवेदन में देना होगा। आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष तक होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को एक जून की शाम पांच बजे तक विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि शिक्षा सत्र 2020-21 में शासन स्तर से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को देश व विदेश में पढ़ने के लिए चार व तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान करने की योजना संचालित की जा रही है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्घ, जैन व पारसी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। विदेश में शिक्षा पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पांच वर्षीय कोर्स के लिए तीन प्रतिशत ब्याज पर 30 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
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एक जून तक आवेदन करने वाले को ही लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र का 98 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र का एक लाख 20 हजार रुपये वार्षिक आय का प्रमाणपत्र आवेदन में देना होगा। आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष तक होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को एक जून की शाम पांच बजे तक विकास भवन स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
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