{"_id":"652d7d4efbd1625c1e00b03a","slug":"life-imprisonment-for-rape-accused-balrampur-news-c-99-1-brp1003-3734-2023-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Mon, 16 Oct 2023 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Mon, 16 Oct 2023 11:43 PM IST
विज्ञापन
बलरामपुर। दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने सजा के साथ ही दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इससे मिलने वाली एक लाख रुपये की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि थाना रेहरा बाजार में एक महिला ने 20 अक्तूबर 2021 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही संतोष सिंह ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म कर उसे जातिसूचक गालियां दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद साक्ष्य व गवाही के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि थाना रेहरा बाजार में एक महिला ने 20 अक्तूबर 2021 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही संतोष सिंह ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म कर उसे जातिसूचक गालियां दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद साक्ष्य व गवाही के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन