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Balrampur News: एनडीपीएस मामले में 11 साल बाद चार आरोपी बरी

Wed, 01 Apr 2026 09:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 09:27 PM IST
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In the NDPS case, four accused acquitted after 11 years
बलरामपुर। तुलसीपुर में वर्ष 2015 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अपर जिला जज (प्रथम) प्रदीप कुमार की अदालत ने चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। करीब 11 वर्ष बाद मामले का फैसला आया है।
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24 जुलाई 2015 की सुबह करीब 5:40 बजे पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सिरिया नाला पुल के पास चार संदिग्धों को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 600 ग्राम नशीला पाउडर (अलप्राक्स व आन्किप्रेश मिश्रण) तथा एक अवैध चाकू बरामद होने का दावा किया गया।
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बरामद पाउडर के नमूने सील कर जांच के लिए भेजे गए थे और एक हीरो होंडा पैशन बाइक भी सीज की गई थी। मामले में कालिया उर्फ इस्माइल, मोनू उर्फ सरफराज, मीतू गुप्ता उर्फ आकाश गुप्ता और इमरान को आरोपी बनाया गया था। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चारों आरोपियों को बरी कर दिया। (संवाद)
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