फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Husband jailed for not paying Rs 2.56 lakh alimony to wife and children

Balrampur News: पत्नी, बच्चों को 2.56 लाख गुजारा भत्ता न देने पर पति को जेल

Thu, 07 Dec 2023 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 07 Dec 2023 11:37 PM IST
विज्ञापन
Husband jailed for not paying Rs 2.56 lakh alimony to wife and children
गोंडा। महिला और उसके बच्चों को भरण पोषण की बकाया राशि ढाई लाख रुपये देने से इन्कार करने पर अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने पति को एक माह के लिए जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

करनैलगंज के ग्राम जयसिंह पुरवा मौजा सर्वांगपुर निवासी यासमीन बेगम ने साल 2017 में पति मीर मोहम्मद पर मुकदमा दर्ज कराया था। भरण पोषण के लिए राशि दिलाने की याचना की थी। न्यायालय ने 14 जुलाई 2020 को निर्णय सुनाते हुए मीर मोहम्मद को पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह सात हजार रुपये देने का आदेश दिया था, लेकिन वह आनाकानी करता रहा और 21 अक्टूबर 2020 तक उस पर दो लाख 56 हजार रुपये बकाया हो गया।
विज्ञापन

यासमीन के अधिवक्ता केके द्विवेदी ने बताया कि यासमीन के प्रार्थना पत्र पर वसूली के लिए न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी किया तो मीर मोहम्मद अदालत में हाजिर हुआ, लेकिन उसने बकाया राशि देने से इन्कार कर दिया। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरेंद्र कुमार ओझा ने मीर को एक माह के लिए जेल भेज दिया। साथ ही जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि बकाया राशि 2.56 लाख रुपये अदा करने पर मीर मोहम्मद को रिहा कर दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed