फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Hearing on gangster and murder cases against former MP on the 24th

Balrampur News: पूर्व सांसद पर गैंगस्टर और हत्या के मामले की सुनवाई 24 को

Fri, 13 Feb 2026 10:53 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Hearing on gangster and murder cases against former MP on the 24th
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने शुक्रवार को पूर्व सांसद रिजवान जहीर के मामले की सुनवाई की। लंबी बहस के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल-जवाब हुए। फिलहाल बहस पूरी न होने से मुकदमे का फैसला नहीं हो सका। अब इस मुकदमे की सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है।
विज्ञापन


तुलसीपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने 21 जुलाई 2024 को पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद 30 जुलाई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तबसे एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद के खिलाफ गैंगस्टर मामले की सुनवाई हो रही है।
विज्ञापन


एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को बहुचर्चित फिरोज पप्पू हत्याकांड की सुनवाई भी की गई। इस प्रकरण की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। अब 24 फरवरी को फिरोज पप्पू हत्याकांड की सुनवाई भी न्यायाधीश करेंगे। इस मुकदमे में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा व दामाद रमीज सहित पांच लोगों पर फैसला होना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की जरवा मार्ग पर चार जनवरी 2022 की रात करीब 10:20 बजे हत्या हो गई थी। इसमें पुलिस ने पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान व दामाद रमीज नेमत समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed