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Balrampur News: दहेज हत्या के दोषी दंपती को 10 वर्ष की जेल

Fri, 24 Oct 2025 10:16 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Oct 2025 10:16 PM IST
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Couple convicted of dowry death gets 10 years' imprisonment
बलरामपुर। दहेज के लिए बहू की हत्या करने वाले सास और ससुर को अदालत ने सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामला थाना गौरा चौराहा क्षेत्र के राजाजोत खजुरिया गांव का था।
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13 जून 2020 को थाने में मृतका के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री की हत्या अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर कर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दीनानाथ विश्वकर्मा और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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