फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Couple and son sentenced to eight years imprisonment in case of culpable homicide

Balrampur News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दंपती व बेटे को आठ वर्ष कैद

Sat, 31 Aug 2024 10:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 31 Aug 2024 10:58 PM IST
विज्ञापन
Couple and son sentenced to eight years imprisonment in case of culpable homicide
तीनों पर लगाया गया 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति, पत्नी और बेटे को दोषी करार दिया है। जिला जज ने तीनों को आठ-आठ वर्ष की कैद और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हरैया के ग्राम सिघाही निवासी इरफान ने मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि 11 दिसंबर 2019 को गांव के ही प्रेमकुमार उनकी पत्नी श्याम कुमारी और पुत्र प्रदीप ने मेरे पिता अजीज को गंभीर रूप से मारापीटा, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। जांच के बाद विवेचक ने तीनों के खिलाख आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तीनों को कठोरतम सजा देने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने तीनों को गैर इरादतान हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed