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Balrampur News: ड्राइविंग लाइसेंस की बदली व्यवस्था

Sat, 31 Aug 2024 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 31 Aug 2024 11:08 PM IST
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Change in driving licence system
संवाद न्यूज एजेंसी
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बलरामपुर। भारी वाहन चलाने तथा 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग ने अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना 40 पार वाले लोगों को डीएल नहीं जारी किया जाएगा।

जो लोग भारी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या जिनकी आयु 40 साल से अधिक हो गई है उन्हें लर्निंग व कन्फर्म लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। जबकि 40 से कम उम्र वालों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद कन्फर्म के लिए आवेदक एआरटीओ कार्यालय में फोटो खिंचवाने आते हैं। वहीं ये प्रक्रिया पूरी करने से पहले आवेदक को अब मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव ने बताया कि वाहन चलाने के लिए चालक को स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए पहले चालक का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए चालक के आंखों की जांच, मानसिक स्थिति का पता लगाना जरूरी है।
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