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Balrampur News: नाबालिग से छेड़खानी पर दस साल की जेल

Thu, 23 Mar 2023 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 23 Mar 2023 11:23 PM IST
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balrampur imprisonment girl molest
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले में एक दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि 17 मई 2017 को एक व्यक्ति ने तुलसीपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। आराेप लगाया था कि उसकी नाबालिग भतीजी के साथ स्कूल जाते समय मोहल्ले का एक व्यक्ति छेड़खानी करता है और छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। घटना को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए सुमित कौशल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने आरोपी सुमित कौशल को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे 62 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश भी दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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