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Balrampur News: जमानत पर जोर नहीं देने पर प्रार्थना पत्र निरस्त
Thu, 27 Aug 2026 11:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:01 PM IST
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बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत पर जोर न देने के कथन के बाद प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। मामला जरवा थाना क्षेत्र के टिटविरिया मंशमूले मोतीपुर गोसाईं निवासी राम अचल यादव से संबंधित है। अदालत में 25 अगस्त को पत्रावली पेश हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर जोर नहीं देने की बात कही। न्यायालय ने जमानत पर जोर नहीं दिए जाने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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आरोपी की मौत, मुकदमे की कार्रवाई समाप्त
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। यहां रामकृपाल के खिलाफ मुकदमा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला चल रहा था। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम प्रधान गनेशपुर की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी आख्या के साथ संलग्न किया गया था। अदालत ने मृत्यु की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी।
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वाहन चालक का परिवाद खारिज
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने लंबे समय से लंबित परिवाद में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर उसे खारिज कर दिया। मामला चांदबाबू बनाम झकेरिया अब्दुल कादिर कुंवरले से संबंधित था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि मुंबई में वाहन चलाने के दौरान विपक्षी ने उसे 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने की बात कही थी। करीब ढाई वर्ष वाहन चलाने के बावजूद उसे वेतन नहीं दिया गया। बलरामपुर आने पर विपक्षी ने 40 हजार रुपये दिए। परिवादी लंबे समय से अनुपस्थित था। परिवाद पत्र के अलावा कोई अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं था।
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आरोपी की मौत, मुकदमे की कार्रवाई समाप्त
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश के खिलाफ मुकदमा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। आरोपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर पुलिस की आख्या दाखिल हुई, जिसमें उसकी मृत्यु होने की जानकारी दी गई थी। ग्राम प्रधान राधेश्याम की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी आख्या के साथ संलग्न था। अदालत ने मृत्यु की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी।
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आरोपी की मौत के बाद मुकदमा खत्म
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। खुनखुन पर मुकदमा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था। ग्राम प्रधान किरण की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया था। इसमें खुनखुन की मृत्यु 8 जुलाई 2023 को होने की पुष्टि की गई थी। पत्रावली आवश्यक कार्रवाई के बाद दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
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आरोपी की मौत, नहीं चलेगा मुकदमा
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। भग्गन पर दर्ज मुकदमा आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। 17 अगस्त को पत्रावली पेश हुई। आरोपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर दाखिल पुलिस आख्या में उसकी करीब एक वर्ष पहले मृत्यु होने की जानकारी दी गई। अदालत ने मृत्यु के कारण उसके खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्रवाई बंद कर दी।
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आरोपी की मौत, मुकदमे की कार्रवाई समाप्त
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। यहां रामकृपाल के खिलाफ मुकदमा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला चल रहा था। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम प्रधान गनेशपुर की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी आख्या के साथ संलग्न किया गया था। अदालत ने मृत्यु की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी।
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वाहन चालक का परिवाद खारिज
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने लंबे समय से लंबित परिवाद में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर उसे खारिज कर दिया। मामला चांदबाबू बनाम झकेरिया अब्दुल कादिर कुंवरले से संबंधित था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि मुंबई में वाहन चलाने के दौरान विपक्षी ने उसे 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने की बात कही थी। करीब ढाई वर्ष वाहन चलाने के बावजूद उसे वेतन नहीं दिया गया। बलरामपुर आने पर विपक्षी ने 40 हजार रुपये दिए। परिवादी लंबे समय से अनुपस्थित था। परिवाद पत्र के अलावा कोई अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं था।
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आरोपी की मौत, मुकदमे की कार्रवाई समाप्त
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश के खिलाफ मुकदमा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। आरोपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर पुलिस की आख्या दाखिल हुई, जिसमें उसकी मृत्यु होने की जानकारी दी गई थी। ग्राम प्रधान राधेश्याम की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी आख्या के साथ संलग्न था। अदालत ने मृत्यु की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी।
आरोपी की मौत के बाद मुकदमा खत्म
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। खुनखुन पर मुकदमा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था। ग्राम प्रधान किरण की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया था। इसमें खुनखुन की मृत्यु 8 जुलाई 2023 को होने की पुष्टि की गई थी। पत्रावली आवश्यक कार्रवाई के बाद दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया।
आरोपी की मौत, नहीं चलेगा मुकदमा
बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने आरोपी की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी। मामला हरैया थाना क्षेत्र का है। भग्गन पर दर्ज मुकदमा आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। 17 अगस्त को पत्रावली पेश हुई। आरोपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर दाखिल पुलिस आख्या में उसकी करीब एक वर्ष पहले मृत्यु होने की जानकारी दी गई। अदालत ने मृत्यु के कारण उसके खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्रवाई बंद कर दी।