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आठ मिलावटखोरों पर 82 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 11 Jun 2022 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jun 2022 10:48 PM IST
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82 thousand rupees fine on eight adulterers
बलरामपुर। एडीएम राम अभिलाष की कोर्ट ने मिलावटखोरी करने वाले जिले के आठ कारोबारियों पर 82 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर वसूलने का आदेश दिया गया है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एडीएम न्यायालय से आठ कारोबारियों पर 82 हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश जारी किया गया है। बलदेव नगर बाजार में मिथ्याछाप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लस की बिक्री करने पर अजय कुमार पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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रमवापुर बाजार में अद्योमानक दूध बेचने पर सुहेल खान पर आठ हजार रुपये, टेंगनहिया मानकोट के सरताज पर मिलावटी खोवा बेचने पर 10 हजार रुपये, भगवतीगंज के सुरेश कुमार पर मिलावटी सरसों तेल बेचने पर 10 हजार रुपये, खरदौरी के संदीप जायसवाल व पवन कुमार अगरहवा पर मिलावटी मिठाई व अन्य सामान बेचने पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेज पटेलनगर उतरौला पर 12 हजार और प्रदीप कुमार शिवपुरा के मिथ्याछाप रस्क बेचने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य है अन्यथा भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
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