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45 प्रकार के श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

Fri, 18 Jun 2021 10:40 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jun 2021 10:40 PM IST
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45 types of workers will get benefits of schemes
बलरामपुर। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का पोर्टल भी लांच कर दिया गया है।
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पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले 45 प्रकार के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। श्रमिकों की मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख की मदद दी जाएगी। दिव्यांग होने पर सरकारी खर्चे से इलाज होगा।
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श्रम प्रवर्तन अधिकारी उतरौला भूपेंद्र मिश्र ने बीते दिन बताया कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जैसे धोबी, नाई, दर्जी, कुम्हार, रिक्शा चालक, ठेला चालक, आटो चालक, सब्जी व फल विक्रेताओं और खेतिहर मजदूरों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का पोर्टल लांच किया गया है।
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इस पोर्टल पर कामगीरों को आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, राशन कार्ड संख्या, नॉमिनी का आधार नंबर आदि सूचनाएं जनसेवा केंद्र अथवा श्रम विभाग के कार्यालय में संपर्क कर पंजीकरण करा सकते है।

पंजीकृत कर्मकारों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के बाद श्रमिक की मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपये की सहायता और दिव्यांग होने पर दिव्यांगता के आधार पर धनराशि दी जाएगी। पंजीकृत श्रमिक अपना व अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराने के लिए हर साल सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते है क्योंकि इनको प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा से जोड़ा जाएगा।
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