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घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के ब्याज में 100 प्रतिशत छूट
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बलरामपुर। कोरोना महामारी के चलते बिल बकाया भुगतान न करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। बिना पंजीकरण के पूरे बिल का एकमुश्त सीधे भुगतान करने की सुविधा मिली है।
निजी ट्यूबवेल वाले सभी किसानों को भी ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया गया है। अधीक्षण अभियंता पावर कार्पोरेशन ललित कुमार ने जिले के बकाया बिल वाले बिजली उपभोक्ताओं से 30 नवंबर तक शासन स्तर से जारी छूट योजना का लाभ लेने की अपील की है।
अधीक्षण अभियंता ने शुक्रवार को बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में दो किलो वाट तक के घरेलू, कामर्शियल व निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को शासन ने 100 ब्जाज माफी के साथ बकाया बिल का भुगतान करने की सुविधा दी गई है।
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दो किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए बिना पंजीकरण कराए ही छह मासिक किस्त की सुविधा भी दी जा रही है। निजी ट्यूबवेल में दो किलो वाट तक, पांच किलो वाट तक व पांच किलो वाट से अधिक लोड के सभी किसानों को ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट एकमुश्त समाधान योजना में लाभ दिया गया है।
दो से पांच किलो वाट तक घरेलू व कामर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को 50-50 प्रतिशत की छूट एकमुश्त समाधान योजना में बकाया बिल का भुगतान करने पर लाभ मिलेगा।
पांच किलो वाट से अधिक क्षमता वाले बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। जिले के बकाया वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक उपखंडीय कार्यालय, बिजली कलेक्शन सेंटर, सीएससी, विद्युत उपकेंद्र अथवा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शासन ने दी है।
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निजी ट्यूबवेल वाले सभी किसानों को भी ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया गया है। अधीक्षण अभियंता पावर कार्पोरेशन ललित कुमार ने जिले के बकाया बिल वाले बिजली उपभोक्ताओं से 30 नवंबर तक शासन स्तर से जारी छूट योजना का लाभ लेने की अपील की है।
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अधीक्षण अभियंता ने शुक्रवार को बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में दो किलो वाट तक के घरेलू, कामर्शियल व निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को शासन ने 100 ब्जाज माफी के साथ बकाया बिल का भुगतान करने की सुविधा दी गई है।
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दो किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए बिना पंजीकरण कराए ही छह मासिक किस्त की सुविधा भी दी जा रही है। निजी ट्यूबवेल में दो किलो वाट तक, पांच किलो वाट तक व पांच किलो वाट से अधिक लोड के सभी किसानों को ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट एकमुश्त समाधान योजना में लाभ दिया गया है।
दो से पांच किलो वाट तक घरेलू व कामर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को 50-50 प्रतिशत की छूट एकमुश्त समाधान योजना में बकाया बिल का भुगतान करने पर लाभ मिलेगा।
पांच किलो वाट से अधिक क्षमता वाले बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज में 50 प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। जिले के बकाया वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक उपखंडीय कार्यालय, बिजली कलेक्शन सेंटर, सीएससी, विद्युत उपकेंद्र अथवा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शासन ने दी है।