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Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Wed, 08 Oct 2025 09:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Oct 2025 09:21 PM IST
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10-year sentence for rape convict
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 28 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। गैड़ास बुजुर्ग क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 20 अगस्त 2022 को युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई था।
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पुलिस ने गैड़ास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम रेहरा माफी निवासी इमरान के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने इमरान को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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