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Ballia News: गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को 10-10 साल की सजा

Sat, 06 Jan 2024 10:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 10:27 PM IST
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Three brothers sentenced to 10 years each for culpable homicide
अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने नगरा थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त जयप्रकाश, सुनील यादव और सुभाष यादव निवासी गाहड़ीह के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। तीनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्तों के खिलाफ थाना नगरा में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था। इसकी विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसकी सुनवाई चल रही थी।
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