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मतदाताओं को लुभाने वालीं चीजें न बंटे
ब्यूरो/ अमर उजाला बलिया
Updated Sat, 26 Sep 2015 11:39 PM IST
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में शासन से मिले दिशा निर्देशों को भी जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई।
आला अफसरों ने आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनेे के निर्देश दिए। कहा कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा कार्य, आचरण या व्यवहार नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति, पार्टी या प्रत्याशी की गरिमा को ठेस पहुंचाए या जाति धर्म, समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करे।
प्रत्याशियों की आलोचना उनके कार्यों तक ही सीमित रहे। व्यक्तिगत जीवन या अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित न हो। कोई भी प्रत्याशी धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर वोट नही मांगेगा। प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक स्थलों, अहातों अथवा संकेतों का प्रयोग नहीं करेगा।
मतदाताओं को लुभावनी या प्रभावित करने वाली वस्तुओं का वितरण नहीं करेगा। मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में मत याचना, प्रचार प्रसार, बैठक, जुलूस या सभा नहीं करेगा। चुनाव के दिन शाम पांच बजे से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। मतदान के दिन मतदाताओं के केंद्र पर लाने या ले जाने का कार्य नहीं होगा।
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आला अफसरों ने आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करनेे के निर्देश दिए। कहा कि कोई भी उम्मीदवार ऐसा कार्य, आचरण या व्यवहार नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति, पार्टी या प्रत्याशी की गरिमा को ठेस पहुंचाए या जाति धर्म, समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करे।
प्रत्याशियों की आलोचना उनके कार्यों तक ही सीमित रहे। व्यक्तिगत जीवन या अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित न हो। कोई भी प्रत्याशी धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर वोट नही मांगेगा। प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक स्थलों, अहातों अथवा संकेतों का प्रयोग नहीं करेगा।
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मतदाताओं को लुभावनी या प्रभावित करने वाली वस्तुओं का वितरण नहीं करेगा। मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में मत याचना, प्रचार प्रसार, बैठक, जुलूस या सभा नहीं करेगा। चुनाव के दिन शाम पांच बजे से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। मतदान के दिन मतदाताओं के केंद्र पर लाने या ले जाने का कार्य नहीं होगा।
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