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Ballia News: किसी और से परीक्षा दिलाकर न्यायालय में नौकरी पाने वाला गिरफ्तार
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बलिया। शहर कोतवाली पुलिस ने किसी और से परीक्षा दिलाकर न्यायालय में नौकरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इससे एक दिन पहले दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर समूह घ के तहत बलिया न्यायालय में नौकरी करने वाले मऊ जनपद निवासी को गिरफ्तार किया था। अब तक इस भर्ती में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसका चालान न्यायालय के लिए कर दिया गया है।
कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट प्रयागराज ने 16 मई 2023 को जारी अपने एक आदेश में समूह घ के 31 कर्मियों की नियुक्ति कर जनपद बलिया के लिए भेजा था। साथ ही जिला जज को उसकी पहचान व दस्तावेजों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पता चला कि एक अभ्यर्थी महेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र राम दुलार मौर्या निवासी ग्राम एतमादपुर उर्फ मिश्रापुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।
छह सितंबर को चयन समिति ने अभ्यर्थियों का आकस्मिक परीक्षण किया। महेन्द्र कुमार मौर्या की पत्रावली में फोटो का मिलान वास्तविक रूप से उपस्थित महेन्द्र कुमार मौर्या से नहीं हो रहा था। महेन्द्र कुमार मौर्या की फोटो व उच्च न्यायालय के पोर्टल पर उपलब्ध फोटो में भिन्नता पाई गई। एक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से धोखाधड़ी कर परीक्षा दिलाकर नौकरी प्राप्त करने का मामला स्पष्ट होने पर सिविल कोर्ट बलिया के केंद्रीय नाजिर विनोद गुप्ता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट प्रयागराज ने 16 मई 2023 को जारी अपने एक आदेश में समूह घ के 31 कर्मियों की नियुक्ति कर जनपद बलिया के लिए भेजा था। साथ ही जिला जज को उसकी पहचान व दस्तावेजों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पता चला कि एक अभ्यर्थी महेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र राम दुलार मौर्या निवासी ग्राम एतमादपुर उर्फ मिश्रापुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।
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छह सितंबर को चयन समिति ने अभ्यर्थियों का आकस्मिक परीक्षण किया। महेन्द्र कुमार मौर्या की पत्रावली में फोटो का मिलान वास्तविक रूप से उपस्थित महेन्द्र कुमार मौर्या से नहीं हो रहा था। महेन्द्र कुमार मौर्या की फोटो व उच्च न्यायालय के पोर्टल पर उपलब्ध फोटो में भिन्नता पाई गई। एक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति से धोखाधड़ी कर परीक्षा दिलाकर नौकरी प्राप्त करने का मामला स्पष्ट होने पर सिविल कोर्ट बलिया के केंद्रीय नाजिर विनोद गुप्ता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी। आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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