फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Rigged hard on the spread of garbage

कूड़ा-कचरा फैलने पर नपा हुई सख्त

Tue, 26 Dec 2017 11:29 PM IST
ballia
ballia Updated Tue, 26 Dec 2017 11:29 PM IST
विज्ञापन
Rigged hard on the spread of garbage
मलबा - फोटो : अमर उजाला
नगर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कचरे को लेकर नगर पालिका सख्त हो गई है। नगर प्रशासन ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कूड़ा, कचरा आदि के फैलाने पर दंड का प्रावधान निर्धारित किया है। इसमें सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा जलाने व फैलाने पर जुर्माना भी वसूलने का फैसला किया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया है कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कूड़ा, कचरा आदि फैलाने पर दण्ड का  प्रावधान है । प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने व सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा जलाने पर पांच हजार जुर्माना किया जाएगा।     
विज्ञापन

   
सार्वजनिक स्थान पर बिल्डिंग मैटेरियल आदि मालवा डालने पर पांच हजार से 50 हजार  तक का जुर्माना, नाली एवं सीवर में गोबर बहाने पर दो हजार, निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा सरकारी भूमि पर डालने पर  पांच हजार, निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी कचरा मलवा गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर सामग्री बिखरने व गंदगी फैलाने पर एक हजार, सरकारी भवनों, चौराहों चाहरदीवारी, गेटों पर किसी प्रकार का पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने व बैनर लगाने पर दो हजार, बिना स्वीकृत के रोड एवं डिवाइडर काटने, गड्ढा पर तथा नाली तुड़वाने की दशा में व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय पर कचरा एकत्रित रखने के लिए कचरा पात्र आवश्यक छमता नहीं रखने पर एक हजार, स्कूटर, साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गंदगी करने पर 200 जुर्माना देना होगा।   
विज्ञापन

     
 इसी प्रकार मीट की दुकान के सामने काटे हुए जानवरों की हड्डियां मलवा आदि डालकर गंदगी फैलाने पर पन्द्रह सौ रुपये, आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, गदहा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गंदगी फैलाने पर एक हजार, शादी विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर पांच हजार रुपये, आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेंट लगाकर खुले में भैंस, मछली पकाने व उसका अंश सड़क पर डालने वह गंदगी फैलाने पर पांच हजार रुपये, सब्जियां बेचकर छिल्के व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने तथा हेयर कटिंग सेलून द्वारा बाल डालने पर ?200, व्यवसाइयों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने खाली जमीन पर अतिक्त्रस्मण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर पच्चीस सौ रुपये, आम रास्ता, सड़क फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्त्रस्मण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गंदगी फैलाने पर एक हजार रुपये, प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम द्वारा गंदगी फैलाने पर दो हजार रुपये, सड़क के किनारे वाहन धुलाई व डामर की सड़क पानी बहाने पर एक हजार रुपये, ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा व कूड़ा डालने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed