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पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों कराएं पंजीकरण

Thu, 18 Mar 2021 10:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 18 Mar 2021 10:40 PM IST
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registration of private school in ballia
बलिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवनारायन सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों का शिक्षा के अधिकार अधिनियम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया। अपने पत्र में बीएसए ने उल्लेख किया कि सभी प्राइवेट स्कूलों का पंजीकरण नहीं हो सका है।आरटीई पोर्टल में कार्य सुचारू रूप से संचालन करने के एनआईसी द्वारा कुछ नए मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं। इस माडयूल में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों को पोर्टल पर प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना होगा। विद्यालय को यूजर आईडी (यू डायस कोड) एवं पासवर्ड जेनरेट करना होगा, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा, वह विद्यालय फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
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बीएसए ने चेताया है कि यदि मानक के अंतर्गत आने वाले किसी भी विद्यालय का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण कोई बच्चा प्रवेश से वंचित होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की होगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं है।
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