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Ballia News: वेंडरों को रेलवे जारी करेगा क्यूआर कोड वाला आई कार्ड
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बलिया। रेलवे प्लेटफाॅर्म व ट्रेनों में खानपान बेचने वाले वेंडरों को मानकीकृत पहचान पत्र जारी होगा। इसमें एक क्यूआर कोड होगा। जिसे स्कैन करते ही वेंडर का विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। कोई भी वेंडर बिना आईकार्ड के ट्रेन या स्टेशन परिसर में खानपान की सामग्री नहीं बेच सकेगा। इस व्यवस्था से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदारी सीधे तय हो सकेगी।
आरपीएफ और आईआरसीटीसी निगरानी करेगी और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में खानपान सामग्री को गुणवत्ता और उचित दर पर बेचने के लिए 70 से अधिक वेंडर हैं लेकिन ये वेंडर ओवर चार्ज के साथ ही कई बार ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ अभद्रता भी करते हैं। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों स्टेशनों और ट्रेनों में कार्यरत रेलवे व आइआरसीटीसी के अधिकृत विक्रेताओं, वेंडरों, सहायकों, लाइसेंसधारकों व उनके कर्मचारियों के लिए आईकार्ड जारी करने की कवायद चल रही है।
पहचान पत्र पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने से वेंडर का नाम, आधार संख्या, चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र, पुलिस सत्यापन तिथि एवं वैधता, तैनाती इकाई तथा लाइसेंस धारक का नाम पता लग जाएगा। अधिकृत विक्रेताओं, वेंडरों, सहायकों, लाइसेंसधारकों व उनके कर्मचारियों का पहचान पत्र संबंधित स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन प्रबंधक या आईआरसीटीसी के प्राधिकारी या उनके अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे। पहचान पत्र स्वीकृत पदों की संख्या के अनुरूप जांच की विधिवत प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही दिए जाएंगे।
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यदि कोई विक्रेता या सहायक नौकरी छोड़ता है, तो संबंधित लाइसेंसधारक को पहचान पत्र सौंपना होगा। सभी लाइसेंसधारक कर्मचारियों, विक्रेताओं और सहायकों का रिकार्ड तैनाती वाले स्टेशन के निर्धारित रजिस्टर में दर्ज होगा।
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आरपीएफ और आईआरसीटीसी निगरानी करेगी और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे में खानपान सामग्री को गुणवत्ता और उचित दर पर बेचने के लिए 70 से अधिक वेंडर हैं लेकिन ये वेंडर ओवर चार्ज के साथ ही कई बार ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ अभद्रता भी करते हैं। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों स्टेशनों और ट्रेनों में कार्यरत रेलवे व आइआरसीटीसी के अधिकृत विक्रेताओं, वेंडरों, सहायकों, लाइसेंसधारकों व उनके कर्मचारियों के लिए आईकार्ड जारी करने की कवायद चल रही है।
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पहचान पत्र पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने से वेंडर का नाम, आधार संख्या, चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र, पुलिस सत्यापन तिथि एवं वैधता, तैनाती इकाई तथा लाइसेंस धारक का नाम पता लग जाएगा। अधिकृत विक्रेताओं, वेंडरों, सहायकों, लाइसेंसधारकों व उनके कर्मचारियों का पहचान पत्र संबंधित स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन प्रबंधक या आईआरसीटीसी के प्राधिकारी या उनके अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे। पहचान पत्र स्वीकृत पदों की संख्या के अनुरूप जांच की विधिवत प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही दिए जाएंगे।
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यदि कोई विक्रेता या सहायक नौकरी छोड़ता है, तो संबंधित लाइसेंसधारक को पहचान पत्र सौंपना होगा। सभी लाइसेंसधारक कर्मचारियों, विक्रेताओं और सहायकों का रिकार्ड तैनाती वाले स्टेशन के निर्धारित रजिस्टर में दर्ज होगा।