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चेयरमैन, ईओ के काम आवंटन तथा भुगतान पर रोक

Sat, 06 Jun 2020 09:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2020 09:03 PM IST
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Prohibition on work allocation and payment of Chairman, EO
बलिया। 14वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व अवस्थापना विकास निधि की धनराशि से निकाय क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने के लिए नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित व स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास के निर्देश पर जनपद में कमेटी का गठन किया गया है।जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी सचिव, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय सदस्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी बलिया सदस्य, संबंधित उप जिला अधिकारी सदस्य, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण/ विभाग प्रांतीय खंड/ निर्माण खंड सदस्य, अधिशासी अभियंता जल निगम बलिया सदस्य होंगे। यह आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत प्राप्त धनराशियों से जनसामान्य की सुविधा एवं प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों का चयन यह समिति सुनिश्चित कराएगी। इसके अलावा चयनित कार्यों को अपने देखरेख में गुणवत्ता पूर्वक ढंग से संपन्न कराएगी। निकाय द्वारा कोई भी कार्य बिना समिति के अनुमोदन के नहीं कराया जाएगा और समिति विकास कार्यों को चयन में पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जन सुविधाओं को ध्यान में रखेगी। समिति विकास कार्यों का पाक्षिक से अनुसरण करेगी और अधोहस्ताक्षरी का अध्यक्ष को अवगत
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