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Ballia News: तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस की सख्ती, मुकदमा दर्ज
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सिकंदरपुर। थाना क्षेत्र के कस्बा गंधी मोहल्ले में नियमों का उल्लंघन कर लाउडस्पीकर बजाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मस्जिद के संरक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार मिश्रा अपने सहयोगी कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार और दीपक कुमार के साथ क्षेत्र में चेकिंग एवं लाउडस्पीकर नियंत्रण अभियान के तहत गश्त पर निकले थे।
उन्हें सूचना मिली कि मोहल्ला गंधी स्थित मस्जिद में निर्धारित मानकों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मस्जिद में मौजूद लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि शेह अहमद अली पुत्र निवासी मोहल्ला गंधी बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को ध्वनि नियंत्रण से संबंधित शासनादेशों की जानकारी दी गई और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद भी आवाज में कमी नहीं की गई।
चौकी प्रभारी अश्वनी मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मूलचंद चौरसिया ने बताया कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, ध्वनि प्रदूषण के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई अनिवार्य है।
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उन्हें सूचना मिली कि मोहल्ला गंधी स्थित मस्जिद में निर्धारित मानकों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मस्जिद में मौजूद लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि शेह अहमद अली पुत्र निवासी मोहल्ला गंधी बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को ध्वनि नियंत्रण से संबंधित शासनादेशों की जानकारी दी गई और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद भी आवाज में कमी नहीं की गई।
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चौकी प्रभारी अश्वनी मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मूलचंद चौरसिया ने बताया कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, ध्वनि प्रदूषण के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई अनिवार्य है।
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