फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Order to file a case against the inspector and two constables

दारोगा व दो कांस्टेबिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Thu, 07 Nov 2019 10:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2019 10:51 PM IST
विज्ञापन
Order to file a case against the inspector and two constables
बलिया। नौ माह पहले आधी रात घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी, अभद्रता और गालीगलौज करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रसड़ा कोतवाली में तैनात दरोगा सुरेंद्र नाथ सिंह, कांस्टेबल अजीत सिंह और गांधी यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी ओर से कोर्ट को दी गई जानकारी में बताया गया था कि बीते 15 मार्च की रात करीब 12 बजे रसड़ा थाना के एसआई सुरेंद्र नाथ सिंह, कांस्टेबल अजीत सिंह व गांधी यादव उसके घर का दरवाजा पीटने के साथ भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही पति ने दरवाजा खोला पुलिसकर्मी अंदर आ गए और कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का चोर है, उसे कहां छिपा रखा है। तब तक दूसरे कमरे में सोया छोटा बेटा वहां आ गया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जाते-जाते कह गए कि 50 हजार बंदोबस्त करके ले आना और लड़के को ले जाना। मामले की जानकारी एसपी को दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित को कोर्ट की शरण में आना पड़ा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी रसड़ा केपी सिंह ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि कोर्ट का आदेश आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई पुलिसकर्मी भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed