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ऑपरेशन कन्विक्शन : एक सप्ताह में 7 मामलों में 11 दोषी सिद्ध

Mon, 24 Aug 2026 01:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 01:49 AM IST
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Operation Conviction: 11 convicted in 7 cases in a week
बलिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से 18 से 20 अगस्त के बीच विभिन्न न्यायालयों ने कुल सात मुकदमों में 11 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई। इस प्रकार 18 से 20 अगस्त के बीच सात मुकदमों में कुल 11 अभियुक्तों को न्यायालयों से सजा मिली। इनमें दो गैंगस्टर एक्ट में पांच अभियुक्त, दो एनडीपीएस मामलों में एक अभियुक्त, हत्या/पॉक्सो से संबंधित मामलों में तीन अभियुक्त तथा हत्या एवं साक्ष्य छिपाने और अपहरण-पॉक्सो से संबंधित मामलों में शेष अभियुक्त शामिल हैं।
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18 अगस्त को खेजुरी थाना के गैंगस्टर एक्ट के प्राथमिकी में चार अभियुक्तों अमित, जितेन्द्र, राजेश और लालू रंजीत को दो-दो वर्ष के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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19 अगस्त को तीन मामलों में चार अभियुक्तों को सजा हुई। थाना कोतवाली के एनडीपीएस एक्ट मामले में मुकेश कुमार पाण्डेय को 1.350 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में एक वर्ष दो माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली। इसी अभियुक्त को थाना दुबहड़ के दूसरे एनडीपीएस मामले में 1.025 किलोग्राम गांजा बरामदगी के लिए एक वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। उसी दिन थाना दुबहड़ के हत्या व पॉक्सो से जुड़े मामले में कृष्णा गुप्ता को हत्या में मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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20 अगस्त को तीन मामलों में चार अभियुक्त दोषसिद्ध हुए। थाना सहतवार के गैंगस्टर एक्ट मामले में रामेश्वर तुरहा को दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। थाना मनियर के हत्या एवं साक्ष्य छिपाने के मामले में राजेन्द्र सोनार और अमित मंटू को हत्या में आजीवन सश्रम कारावास तथा पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर अलग-अलग कुल 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।


इसी दिन थाना गड़वार के नाबालिग के अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में अजय पटेल को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा धारा 363 में पांच वर्ष तथा धारा 366 में सात वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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