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अब जिले के श्रमिकों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
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बलिया। जिले के श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्हें श्रम विभाग में पंजीकरण कराना होगा। श्रम विभाग कैंप लगवाकर श्रमिकों का पंजीकरण कर रहा है। मनरेगा मजदूर हो या फिर रंगाई-पुताई करने वाले पेंटर सभी श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इससे उन्हें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। पांच लाख रुपये तक मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करा सकते हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी अभियान चलाकर श्रमिकों का पंजीकरण करा रहे हैं। श्रमिक 60 रुपये शुल्क जमा कर पंजीकरण करवा सकते हैं।
श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को महज आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस उपचार ही नहीं, बल्कि बेटियों की शादी करने पर 70 हजार रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे। श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि स्व-रोजगार कार्य करने वालों को उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। पंजीकरण शुल्क महज 60 रुपये है। पंजीकरण के लिए कर्मकार अपना आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, नामिनी के आधार कार्ड की छाया प्रति और एक फोटो के साथ बोर्ड पर स्वयं अथवा ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकार श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इनमें रिक्शा चालक, पेंटर, इलेक्ट्रानिक कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, चाट ठेला दुकानदार, फूल विक्रेता, हाथ ठेला, कुली, जनरेटर, लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, गैरेज कर्मकार, सफाई कामगार आदि शामिल हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जयशंकर प्रसाद ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले कर्मकारों के लिए शासन की यह योजना काफी लाभदायक है। इस विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को महज आयुष्मान भारत योजना ही नहीं, बल्कि हादसे में घायल होने पर बच्चों की पढ़ाई, श्रमिकों की मौत होने, उनके आवास सहित तमाम योजनाओं का लाभ विभाग दिलाएगा।
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श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को महज आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस उपचार ही नहीं, बल्कि बेटियों की शादी करने पर 70 हजार रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे। श्रम परिवर्तन अधिकारी ने बताया कि स्व-रोजगार कार्य करने वालों को उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। पंजीकरण शुल्क महज 60 रुपये है। पंजीकरण के लिए कर्मकार अपना आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, नामिनी के आधार कार्ड की छाया प्रति और एक फोटो के साथ बोर्ड पर स्वयं अथवा ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के कर्मकार श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इनमें रिक्शा चालक, पेंटर, इलेक्ट्रानिक कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले कर्मकार, चाट ठेला दुकानदार, फूल विक्रेता, हाथ ठेला, कुली, जनरेटर, लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, गैरेज कर्मकार, सफाई कामगार आदि शामिल हैं। श्रम प्रवर्तन अधिकारी जयशंकर प्रसाद ने बताया कि श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले कर्मकारों के लिए शासन की यह योजना काफी लाभदायक है। इस विभाग में पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को महज आयुष्मान भारत योजना ही नहीं, बल्कि हादसे में घायल होने पर बच्चों की पढ़ाई, श्रमिकों की मौत होने, उनके आवास सहित तमाम योजनाओं का लाभ विभाग दिलाएगा।
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