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Ballia News: अब 24 घंटे पहले आरक्षित टिकट में बदला जा सकेगा नाम
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बलिया। यदि आपने ट्रेन का आरक्षित टिकट ले लिया, लेकिन खुद यात्रा करने में असमर्थ हैं, परिवार का सदस्य आपके स्थान पर यात्रा करना चाहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके आरक्षित टिकट का उपयोग आप के परिवार का सदस्य कर सकता है। इसके लिए 24 घंटे पहले एक पत्र आरक्षण काउंटर में जमा करना होगा।
पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि यदि यात्री अपनी यात्रा निरस्त कर परिवार के किसी सदस्य को अपने स्थान पर कहीं भेजना चाहते हैं तो 24 घंटे पहले आरक्षण काउंटर पर पहुंचकर अपनी समस्या बतानी होगी। बताया कि ट्रेन के प्रस्थान से पूर्व यात्री निर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि उसके नाम पर किए गए आरक्षण पर परिवार के सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को स्थानांतरित किया जाए तो, आरक्षण काउंटर पर बैठे कर्मचारी नियम और शर्त को पूरा कर टिकट पर नाम बदलेंगे।
इनके पास है अनुमति देने का अधिकार
पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि नाम परिवर्तन की अनुमति केवल डिवीजनों (मंडल स्तर) पर सीनियर डीसीएम, डीसीएम, एसीएम के पास ही है। अन्य स्थानों पर जहां एरिया मैनेजर तैनात हैं वहां के एआरएम (क्षेत्रीय प्रबंधक), सहायक एआरएम के साथ-साथ एसएम (स्टेशन मैनेजर), सीआरएम के अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन होगा।
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पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि यदि यात्री अपनी यात्रा निरस्त कर परिवार के किसी सदस्य को अपने स्थान पर कहीं भेजना चाहते हैं तो 24 घंटे पहले आरक्षण काउंटर पर पहुंचकर अपनी समस्या बतानी होगी। बताया कि ट्रेन के प्रस्थान से पूर्व यात्री निर्धारित समय से 24 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि उसके नाम पर किए गए आरक्षण पर परिवार के सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को स्थानांतरित किया जाए तो, आरक्षण काउंटर पर बैठे कर्मचारी नियम और शर्त को पूरा कर टिकट पर नाम बदलेंगे।
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इनके पास है अनुमति देने का अधिकार
पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि नाम परिवर्तन की अनुमति केवल डिवीजनों (मंडल स्तर) पर सीनियर डीसीएम, डीसीएम, एसीएम के पास ही है। अन्य स्थानों पर जहां एरिया मैनेजर तैनात हैं वहां के एआरएम (क्षेत्रीय प्रबंधक), सहायक एआरएम के साथ-साथ एसएम (स्टेशन मैनेजर), सीआरएम के अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन होगा।
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