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अवैध रूप से शराब भेजने में थोक कारोबारी को नोटिस

Tue, 26 Oct 2021 10:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 10:30 PM IST
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Notice to wholesaler for sending liquor illegally
छह अक्तूबर को हल्दी के पचरुखिया में अवैध रूप से पकड़ी गई 146 पेटी शराब के मामले में आबकारी आयुक्त ने जिले के थोक शराब कारोबारी बेदरानी अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी अनुपम राजन की ओर से क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से कराई गई जांच में पकड़ी गई शराब और गोदाम से निकली शराब की बोतलों पर लगे क्यूआर कोड मैच होने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है।
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कारोबारी से प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि सरकारी गोदाम से निकाली गई शराब ड्यूटी पेड होती है। यदि वह फुटकर विक्रेता के यहां न जाकर कहीं अन्यत्र जाती है और पुलिस पकड़ती है तो बोतलों पर लगे क्यूआर का मिलान किया जाता है। मैच करने पर संबंधित गोदाम के अनुज्ञापी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके बाद कार्रवाई होती है।
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