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बलिया कोर्ट: डिप्टी आरएमओ एवं सेवानिवृत्त जिला प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sat, 18 Sep 2021 09:29 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 18 Sep 2021 09:29 PM IST
सार

जिला खाद्य विपणन अधिकारी वाराणसी अरुण कुमार त्रिपाठी एवं सेवानिवृत्त जिला प्रबंधक पीसीएफ बलिया प्रहलाद सिंह के विरुद्ध  राइस मिल संचालक ने बलिया सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। 

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non bailable warrant issued against Deputy RMO and retired district manager by ballia cjm court
सीजेएम कोर्ट बलिया में सुनवाई - फोटो : Social Media

विस्तार

बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र के एक राइस मिल के संचालक के मामले में सीजेएम कोर्ट बलिया ने सुनवाई करते हुए 14 सितंबर को जिला खाद्य विपणन अधिकारी वाराणसी अरुण कुमार त्रिपाठी एवं सेवानिवृत्त जिला प्रबंधक पीसीएफ बलिया प्रहलाद सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को उपस्थित होकर उन्हें अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है।

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मेसर्स निर्यात ग्राम उद्योग सेवा संस्थान पीसीएफ बलिया से अनुबंधित राइस मिल गड़वार के संचालक राजा लाल वीरेंद्र विक्रम नारायण सिंह से वर्ष 2002 में जिला प्रबंधक पीसीएफ बलिया प्रहलाद सिंह निवासी कोसियार थाना पियरो, भोजपुर बिहार तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, पीसीएस प्लाजा नदेसर थाना कैंट, वाराणसी अरुण कुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से गलत तरीके से लालगंज चावल भेजने के लिए पत्र लिखा था।
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इनके विरुद्ध संचालक ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसके बाद दोनों के विरुद्ध 419 व 166 का इस्तगासा किया गया। सीजीएम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को बार-बार तलब किया, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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