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Ballia News: चार साल की बच्ची से से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

Fri, 24 Jul 2026 01:26 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 01:26 AM IST
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Man convicted of raping four-year-old girl sentenced to 25 years in prison
बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त साधु यादव को दोषी पाया। 25 साल की सजा सुनाई है।
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रसड़ा थाना क्षेत्र में 26 जनवरी 2025 को एक गांव में घटना हुई थी। वादिनी ने तहरीर में आरोप लगाया था कि चार साल वर्ष तीन माह की पुत्री अपने पिता के साथ झंडारोहण कार्यक्रम में गई थी। इसी दौरान राष्ट्रगान के समय अभियुक्त साधु यादव उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर देकर अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर विवेचना पूरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि विचारण एवं विवेचना के दौरान अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को दंडावधि में समायोजित किया जाए।
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