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हत्या के मामले में 10 दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 07 Jul 2022 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 11:30 PM IST
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Life imprisonment for 10 convicts in murder case
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने 10 दोषियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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फेफना थाना क्षेत्र के ग्राम कलना निवासी शशिकांत सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 सितंबर 2016 समय शाम करीब साढ़े पांच बजे वह गौरा त्रिमुहानी के पास अपने पिता अशोक कुमार सिंह के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में गांव के भृगुनाथ सिंह ने रोका तो उतरकर 10 कदम दूरी पर गया। तब तक रघुनाथ सिंह, सुरेश यादव, निरहू यादव के ललकारने पर रंजीत यादव, मनजीत, अजीत यादव, गौतम यादव, राजकुमार यादव, रामनाथ यादव व मेवा यादव ने लोहे की रॉड और पाइप से मेरे पिता को मारने लगे। तभी मेरे चचेरे भाई विश्वजीत सिंह और चाचा कृष्ण कुमार सिंह वहां पहुंच गए तो निरहू यादव ने तमंचे से फायर कर दिया और सभी भाग निकले। जिला अस्पताल में पिता को मृत घोषित कर दिया गया।
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पुलिस ने केस दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ दोष साबित पाते हुए उनको आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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